लालू यादव को 28 जनवरी तक मिली राहत, अगली सुनवाई 11 फरवरी को
Jan 19, 2019
रेलवे टेंडर घोटला में 28 जनवरी तक के लिए राष्ट्रीय जनता दल (आजेडी) के नेता लालू प्रसाद यादव को राहत मिल गयी है। इस मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी। आईआरसीटीसी टेंडर घोटाला मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में शनिवार को सुनवाई हुई। जिसमें अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय नता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव की अंतरिम जमानत अवधि 28 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी है।
सीबीआई ने इस मामले में लालू, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी सहित कई अन्य लोगों को आरोपी बनाया है। अदालत में आज प्रवर्तन निदेशालय ने अपना जवाब दाखिल किया और सभी आरोपियों को नियमित तौर पर मिलने वाली जमानत पर विरोध दर्ज कराया। अदालत 28 जनवरी को सभी आरोपियों की नियमित जमानत पर आदेश पारित करेगी।
यह दोनों मामले सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर किए गए हैं। विशेष न्यायाधीश अरूण भारद्वाज ने राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की अंतरिम जमानत अवधि भी 28 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी है। लालू प्रसाद और अन्य लोगों की नियमित जमानत याचिका पर फैसला अब 28 जनवरी को आएगा।
इससे पहले 20 दिसंबर को मामले की सुनवाई हुई थी। जिसमें लालू को 19 जनवरी तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी गई थी। विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने रांची जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए प्रसाद को अंतरिम राहत दी थी। चारा घोटाला मामले में जेल में बंद लालू स्वास्थ्य कारणों से अदालत आने में सक्षम नहीं थे, इसलिए वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे।
फिलहाल स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण लालू रांची के अस्पताल में भर्ती हैं। अदालत ने सीबीआई और ईडी को निर्देश दिया कि वह दोनों मामलों में प्रसाद की जमानत याचिका पर अपना जवाब दें। यह मामला आईसीआरसीटीसी के दो होटलों की देखरेख का ठेका निजी फर्म को सौंपने में हुई अनियमितताओं से जुड़ा है।
source: uttam hindu news
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