Thursday, June 24, 2021
Home
/
#Business
/
#Gold Hallmarking
/
#Good
/
गोल्ड हॉलमार्किंग : 1 सितंबर तक करा ले गोल्ड आभूषणों की हॉलमार्किंग नही तो फिर पछताना होगा
गोल्ड हॉलमार्किंग : 1 सितंबर तक करा ले गोल्ड आभूषणों की हॉलमार्किंग नही तो फिर पछताना होगा
अगर आप आभूषणों की खरीद फरोख्त करते है तो यह खबर आपके लिए काफी ज़रूरी है। सरकार ने आभूषणों की खरीद फरोख्त के नियमो में बदलाव किए है। दरअसल सरकार ने गोल्ड ज्वेलरी पर हॉलमार्क की अनिवार्यता लागू कर दी है। अब गोल्ड ज्वेलरी की बिक्री में हॉलमार्किंग जरूरी होगी। सालाना 40 लाख रुपए टर्नओवर के कारोबारियों पर यह शुरू में लागू हुआ है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (Bureau of Indian Standards) के नियमों में बदलाव की सूचना भारतीय राजपत्र में प्रकाशित होते ही कानूनी रूप से प्रभावी हो गया है।
16 जून से देश के 256 जिलो में ये प्रावधान लागू हो गए है। 40 लाख रुपए वार्षिक तक का टर्नओवर है उनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। पोल्की मीना, कुंदन, जड़ाऊ ज्वेलरी और घड़ी को हॉल मार्किंग से बाहर रखा गया है।
ज्वेलर्स को 1 सितंबर तक हाल मार्किंग कराने के लिए समय दिया गया है। इस समय तक जितना भी स्टॉक है वह हॉलमार्क कराना आवश्यक होगा। 1 सितंबर तक सीजर और छापेमारी पर रोक रहेगी। मैन्युफैक्चर को भी लाइसेंस के दायरे में लाया गया है, अगर रिटेलर चाहता है तो वह उसका बैच नंबर पर भी मैन्युफैक्चर से माल बनवा सकता है।
Subscribe to:
Post Comments (Atom)





No comments:
Post a Comment
Thanks 4 your comment